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जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोपी को एक साल की कैद और 6.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया 

जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोपी को एक साल की कैद और 6.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया 

ग्रेटर नोएडा ।जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 6.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 6.25 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश हैं।परिवादी के अधिवक्ता प्रिन्स टाईगर एडवोकेट ने बताया कि नोएडा से सेक्टर 58 थाना एरिया निवासी वीरेंद्र सिंह ने आरोपी शिवा क्रेन सर्विस के पक्ष में दिया गया चेक बैंक में जमा कराया था, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित वीरेंद्र सिंह की ओर से नियमानुसार कानूनी नोटिस भेजा गया, बावजूद इसके निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते धारा-138 एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान विश्वसनीय हैं। वहीं आरोपी अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार चेक जारी करने वाले पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह भुगतान सुनिश्चित करे, अन्यथा चेक बाउंस होने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।अदालत ने आरोपी शिवा क्रेन सर्विस के प्रोपराइटर शिव नाथ गुप्ता को एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि वह कुल 6.50 लाख रुपये का जुर्माना अदा करे। इसमें से 6.25 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि राजकोष में जमा होगी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपी ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद अदालत ने आरोपी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं।

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