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सपा नेता रामटेक कटारिया हत्याकांड में छह को आजीवन कारावास, तीन बरी, सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना, दिनदाहड़े हुई थी दादरी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रामटेक कटारिया की हत्या

सपा नेता रामटेक कटारिया हत्याकांड में छह को आजीवन कारावास, तीन बरी, सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना,

दिनदाहड़े हुई थी दादरी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रामटेक कटारिया की हत्या

शफी मौहम्मद सैफी

ग्रेटर नोएडा। सपा नेता रामटेक कटारिया हत्याकांड में अदालत ने चचेरे और ममेरे भाई समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है। दादरी के गांव गढ़ी में पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने रामटेक के चचेरे भाई और तत्कालीन सभासद बालेश्वर कटारिया, भतीजे राणा उर्फ कपिल, ममेरे भाई नीतेश, अनु, कृष्णा और चंद्रपाल को अजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रथम रण विजय प्रताप सिंह की अदालत में हुई।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी नितिन त्यागी, एडीसीजी भाग सिंह एडवोकेट और सीपी शर्मा के मुताबिक 31 मई 2019 को समाजवादी पार्टी के दादरी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रामटेक कटारिया की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह दादरी के गढ़ी गांव में सपरिवार रहते थे। वारदात के वक्त दोपहर करीब 12:30 बजे रामटेक कटारिया बाइक से जारचा रोड पर बन रहे नाले का निर्माण कार्य देखने जा रहे थे। नाले का निर्माण उनके रिश्तेदार के घर के सामने हो रहा था। रास्ते में ऑल्टो कार और बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश हमलावरों ने रामटेक पर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने 12 गोलियां चलाईं थीं। जिसमें पांच गोलियां रामटेक के सिर और सीने में लगीं थी।
मामले में रामटेक के भाई प्रवीण कटारिया ने नौ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में एडीजे की अदालत में हई। सुनवाई के दौरान 19 गवाहों ने गवाही दी। जिन हथियारों का इस्तेमाल हत्या में हुआ उसमें एफएसएल के निदेशक ने अपनी बैलेस्टिक रिपोर्ट दी थी। इससे साबित हुआ था कि सभी हथियारों से घटना वाले दिन फायरिंग की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभय कटारिया, सुमित और जय भगवान को बरी कर दिया है जबकि शेष छह को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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