मेडिक्लेम पॉलिसी का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला।
मेडिक्लेम पॉलिसी का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला।
इलाज में खर्च हुई एक लाख 10 हजार 17 रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज व 5000 रुपए वाद खर्च की रकम कुलदीप नागर को 30 दिन में देने का दिया आदेश।
शफी मौहम्मद सैफी
ग्रेटर नोएडा। मेडिक्लेम पॉलिसी का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। इलाज में खर्च हुई एक लाख 10 हजार 17 रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज व 5000 रुपए वाद खर्च की रकम परिवादी को 30 दिन में देने का आदेश दिया है। इस बारे में एडवोकेट मिंटू करन भाटी ने बताया कुलदीप नागर ने 10.01.2022 ने चोला मंडलम कंपनी से मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी। पॉलिसी में माता- पिता भी शामिल थे । कुलदीप नागर की माता की तबियत 4.12.22 को अचानक खराब हो गई। तबियत में सुधार न होने पर कुलदीप ने अपनी माता को प्रोहैक्स मल्टी स्पेसलिट हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में भर्ती करा दिया । इलाज के बिल के संबंध की बाबत इंश्योरेंस कम्पनी से बात की तो उन्होंने कहा आप इलाज कराओ हम पेमेंट कर देंगे। और बाद में कहा कि क्लेम संबंधी प्रक्रिया चल रही है आप नगद में भुगतान कर दे हम बाद में आपको भुगतान कर देंगे। 19.4.23 को कुलदीप को मेल करके बताया कि आपका क्लेम रिजेक्ट होगया है क्योंकि अपने जो दस्तावेज हमारे द्वारा मांगे गए थे वो नहीं दिए जबकि कुलदीप ने पूर्व में ही सभी दस्तवेज इंश्योरेंस कम्पनी को उपलब्ध करा दिए थे। इससे व्यथित हो कंज्यूमर कमीशन में शिकायत की गई जिसपर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कमीशन ने इंश्योरेंस कम्पनी को इलाज में खर्च हुई एक लाख 10 हजार 17 रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज व 5000 रुपए वाद खर्च की रकम कुलदीप नागर को 30 दिन में देने का आदेश दिया है