सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी देने वाले पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश।
सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी देने वाले पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश।
शफी मौहम्मद सैफी
ग्रेटर नोएडा:- सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा वीडियो अपलोड कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के मामले में द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार सागर ने धमकी देने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है। यह जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष सुधीर पार्टी ने बताया कि पार्टी कि अमरेंद्र प्रताप सिंह नामक एक युवक ने अपनी फेसबुक आईडी पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मार कर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के जिला संगठन पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा उस युवक के खिलाफ सूरजपुर थाने में तहरीर दे एवं पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने आरोपित युवक पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामशरण नागर द्वारा द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दे आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। जिसको संज्ञान में लेते हुए द्वितीय अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रवि कुमार सागर ने आरोपित पर धारा 173 (4) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश थाना अध्यक्ष सूरजपुर को दिया है।