GautambudhnagarGreater Noida

नलकूप किसानों को सरकारी योजना का लाभ देने के लिए एनपीसीएल की पहल,किसानों के लिए बनाए विशेष काउंटर, पंजीकरण में सिर्फ 3 दिन बचे

नलकूप किसानों को सरकारी योजना का लाभ देने के लिए एनपीसीएल की पहल,किसानों के लिए बनाए विशेष काउंटर, पंजीकरण में सिर्फ 3 दिन बचे

शफी मोहम्मद सैफी

ग्रेटर नोएडा। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ने अपने लाइसेंस क्षेत्र में सभी निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली एवं ब्याज माफी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष पहल की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नलकूप किसानों के पास पंजीकरण कराने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। निजी नलकूप किसान सरकारी योजना का लाभ उठा सकें इसके लिए एनपीसीएल ने पंजीकरण के लिए 5 अलग-अलग दफ्तरों में विशेष काउंटर बनाए हैं। निजी नलकूप किसान 30 जून, 2024 तक ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल के इन दफ्तरों
एनपीसीएल दफ्तर नॉलेज पार्क1,एनपीसीएल दफ्तर नॉलेज पार्क 2,एनपीसीएल दफ्तर टेकजोन 4,एनपीसीएल दफ्तर सिग्मा,एनपीसीएल दफ्तर इकोटेक पर एनपीसीएल सभी किसानों से 30 जून, 2024 तक नलकूपों के कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराने की अपील करती है जिससे उन्हें मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिल सके। जिन नलकूपों पर 31 मार्च , 2023 से पूर्व का बकाया है उन्हें ब्याज माफी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल, 2023 से मुफ्त बिजली दिए जाने का फैसला लिया गया है जिसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 है।30 जून, 2024 के बाद किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल के करीब 1000 नलकूप उपभोक्ता हैं, और अभी तक 525 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है। 330 नलकूप किसानों ने अपना बकाया भी जमा करा दिया है। 195 किसानों ने ईएमआई का विकल्प चुना है और वो अपने बकाए की राशि किस्तों के माध्यम से जमा कराएंगे।
योजना का लाभ उठाने के लिए ये शर्तें जरूरी
31 मार्च, 2023 तक का सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा
योजना का लाभ लेने के लिए मीटर स्थापित करना अनिवार्य केवाईसी करानी होगी, सभी कनेक्शन का विवरण देना होगा
योजना के तहत कनेक्शन पर नलकूप चलाने की ही अनुमति एक पंखा और एक एलईडी लाइट जलाने की ही अनुमति होगी
सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए नलकूप उपभोक्ताओं के पास एकमुश्त और किस्तों में बकाया जमा करने का विकल्प है। अगर किसी नलकूप उपभोक्ता पर पूर्व का बकाया है तो उसे पंजीकरण कराते समय मूल राशि के 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा, बाकी बची राशि वो एकमुश्त या फिर किस्तों में जमा करा सकते हैं। एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी, तीन किस्तों में बकाया जमा करने पर ब्याज में 90 प्रतिशत और 6 किस्तों में बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सभी निजी नलकूप किसान सरकारी योजना का लाभ उठा सकें इसके लिए एनपीसीएल की ओर से फोन, पत्र और दूसरे माध्यमों के जरिए सूचना पहुंचाई जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 0120-6226666 भी स्थापित किया गया है। एनपीसीएल एक बार फिर सभी किसानों से अपील करती है कि वो 30 जून, 2024 तक अपने ट्यूबवेल का पंजीकरण जरूर करा लें और सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं।

Related Articles

Back to top button