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आपूर्ति एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई । घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में अवैध रिफिलिंग करते पाए जाने पर विनय कुमार निवासी दादरी से घरेलू सिलेंडर एवं रिफिलिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण किये बरामद

आपूर्ति एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई

घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में अवैध रिफिलिंग करते पाए जाने पर विनय कुमार निवासी दादरी से घरेलू सिलेंडर एवं रिफिलिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण किये बरामद

 

गौतमबुद्धनगर।प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 4 अप्रैल की शाम लगभग 05:00 बजे आपूर्ति विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत नत्थू चौक, तुलसी विहार कालोनी स्थित विनय कुमार पुत्र सूरजपाल के मकान पर छापेमारी की गयी। कार्यवाही के दौरान मौके से भारत पेट्रोलियम (बी.पी.सी.एल.) के 02 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि०ग्रा०) क्रमांक-43123एस व 44783, 02 खाली घरेलू सिलेण्डर (14.2 कि०ग्रा०) क्रमांक-576269टी व 134136एस बरामद किए गए तथा इण्डेन (आई.ओ.सी.एल.) के 06 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि०ग्रा०) क्रमांक-61154, 433751एस, 250907एस, 71529टी, 042780टी व 260850 तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एच.पी.सी.एल.) के 03 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि०ग्रा०) क्रमांक-171514टी, 101531एस व 55382 भी मौके से बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त एक 05 कि०ग्रा० का छोटा सिलेण्डर (नॉन-आई.एस.आई. मार्का) तथा गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, जिनमें एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, लोहे एवं पीतल का रिफिलिंग नोजल युक्त मशीन तथा लगभग एक मीटर लंबी रबर पाइप सहित रेगुलेटर शामिल हैं, भी जब्त किए गए।जांच में पाया गया कि विनय कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से नॉन-आई.एस.आई. सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस रिफिल कर आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा था। इस प्रकार की गतिविधियों से एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित होने के साथ-साथ गंभीर दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्रकरण के संबंध में विनय कुमार पुत्र सूरजपाल, निवासी ग्राम पैसई, थाना निधौली कलां, जनपद एटा, वर्तमान पता तुलसी विहार, नत्थू चौक, थाना दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना दादरी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई

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