ग्रैप-4 उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कड़ा प्रहार, 46 मामलों में 49.45 लाख की पेनल्टी
ग्रैप-4 उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कड़ा प्रहार, 46 मामलों में 49.45 लाख की पेनल्टी

ग्रेटर नोएडा | एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी ) के निर्देशों पर लागू ग्रैप-4 के नियमों के उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी पेनल्टी लगाई है। प्राधिकरण ने कंपनियों और व्यक्तियों सहित कुल 46 मामलों में 49.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के साथ ही निर्माण कार्यों पर रोक तथा निर्माण सामग्री को ढककर रखने और नियमित पानी के छिड़काव के स्पष्ट निर्देश हैं। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण ने बिना भेदभाव कार्रवाई की।प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर एसीईओ सुमित यादव के नेतृत्व में परियोजना विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लगातार निगरानी की। बीते दो दिनों में निरीक्षण के दौरान जहां-जहां ग्रैप-4 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां तुरंत पेनल्टी लगाई गई। इनमें बिल्डर, औद्योगिक इकाइयां और आवासीय क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं।प्राधिकरण ने पेनल्टी की राशि एक सप्ताह के भीतर प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण सामग्री को ढकने, धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव करने और सभी पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।ईटा-वन क्षेत्र में 22 निवासियों पर 6.70 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है, जो ग्रैप-4 के नियमों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य कर रहे थे।एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट किया कि “प्रदूषण नियंत्रण के लिए तय नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नियम तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।”
ग्रैप-4 उल्लंघन पर पेनल्टी का विवरण
कंपनी/आवंटी सेक्टर/क्षेत्र पेनल्टी
एटीएस सेक्टर-1 ₹5 लाख
बृंदा (स्काई वार्ड) सेक्टर-1 ₹5 लाख
मनोज शर्मा खेड़ा चौगानपुर ₹5 लाख
बटुकनाथ शुक्ल खेड़ा चौगानपुर ₹5 लाख
एबीएस डेवलपर्स खेड़ा चौगानपुर ₹5 लाख
ऐस ग्रुप सेक्टर-12 ₹1 लाख
सिवीटेक सेक्टर-12 ₹1 लाख
फ्यूजन सेक्टर-12 ₹1 लाख
फ्यूजन फैब्रिक्स सेक्टर-10 ₹1 लाख
एनडीकॉन कंस्ट्रक्शन ईकोटेक-8 ₹1 लाख
सुविज फोइल ईकोटेक-8 ₹1 लाख
स्पार्किंग ह्यूज जेम्स ईकोटेक-8 ₹1 लाख
(अन्य व्यक्तिगत मामले) भनौता/छपरौला/सहारा सिटी ₹1 लाख (प्रति मामला)
कंपलेंट कनवेयर सिस्टम ईकोटेक-6 ₹50 हजार
बीएलसी इंजीनियरिंग सर्विसेज ईकोटेक-6 ₹25 हजार
22 अन्य ईटा-वन ₹6.70 लाख
प्राधिकरण ने साफ किया है कि ग्रैप-4 के नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य है, और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा।



