जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि यंत्रों हेतु कृषकों का चयन करने के लिए ई-लॉटरी हुई संपन्न। ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी कृषकों का पारदर्शी तरीके से किया गया चयन
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि यंत्रों हेतु कृषकों का चयन करने के लिए ई-लॉटरी हुई संपन्न
ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी कृषकों का पारदर्शी तरीके से किया गया चयन
गौतमबुद्धनगर। जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आज सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (दलहन/तिलहन) योजनान्तर्गत कृषकों द्वारा दिनांक 26.06.2025 से 12.07.2025 के मध्य बुक किए गए कृषि यंत्रों एवं फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों के लाभार्थियों के चयन हेतु ई-लाटरी का आयोजन किया गया। उक्त ई-लाटरी प्रक्रिया में जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें पारदर्शिता के साथ विकास खण्डवार चयन किया गया। जिलाधिकारी ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि चयनित लाभार्थियों को यथाशीघ्र यंत्र उपलब्ध कराए जाएं और पूरी प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें।
उप कृषि निदेशक गौतम बुद्ध नगर राजीव कुमार ने बताया कि विकास खण्ड बिसरख में सुपर सीडर यंत्र हेतु 03 कृषकों, विकास खण्ड दादरी में सुपर सीडर हेतु 04 कृषकों, एम०पी० प्लाउ हेतु 03 कृषकों, चयन मिनी बेलिंग मशीन हेतु 01 कृषक, रोटावेटर हेतु 02 कृषकों, जीरो टिल कम फर्टिसीड ड्रिल हेतु 03 कृषकों एवं रीपर कंबाइनर हेतु 01 कृषक का चयन किया गया। इसी प्रकार विकास खण्ड जेवर में विभिन्न कृषि यंत्रों हेतु 31 कृषकों का चयन हुआ, जबकि दनकौर/जेवर विकास खण्ड में 11 कृषकों का चयन विभिन्न कृषि यंत्रों हेतु किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ यंत्रों के लिए एक-एक आवेदन ही प्राप्त हुआ था, जिनमें बिना लॉटरी के ही कृषकों का चयन कर लिया गया। उन्होंने बताया कि यह ई-लाटरी प्रक्रिया केवल एकल कृषि यंत्रों के लिए आयोजित की गई थी। कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब कस्टम हायरिंग तथा कृषि ड्रोन हेतु ई-लाटरी की प्रक्रिया पृथक रूप से आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से निर्गत की जाएगी।