चर्चित निक्की मर्डर केस में ससुर सतबीर को हाईकोर्ट से मिली जमानत,रोहित को पहले ही हाईकोर्ट द्वारा मिल चुकी है जमानत
चर्चित निक्की मर्डर केस में ससुर सतबीर को हाईकोर्ट से मिली जमानत,रोहित को पहले ही हाईकोर्ट द्वारा मिल चुकी है जमानत

ग्रेटर नोएडा। चर्चित निक्की मर्डर केस में आरोपी ससुर सतवीर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सह-आरोपी को पहले से मिली जमानत के आधार पर समानता (पैरिटी) को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी है।यह मामला थाना कासना, जिला गौतमबुद्ध नगर में दर्ज केस क्राइम संख्या 194/2025 से जुड़ा है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 115(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। निक्की की हत्या को लेकर यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है और फिलहाल ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है।
सुनवाई के दौरान आरोपी सतवीर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव कक्कड़ ने दलील दी कि इसी मामले में सह-आरोपी रोहित को पहले ही हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने अदालत को बताया कि सतवीर की भूमिका सह-आरोपी के समान है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपी 25 अगस्त 2025 से जेल में बंद था।राज्य सरकार की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया, लेकिन सह-आरोपी को मिली जमानत और आरोपी के आपराधिक इतिहास न होने जैसे तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों को देखते हुए कहा कि मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आरोपी को जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सतवीर को निजी मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।साथ ही कोर्ट ने शर्त लगाई कि आरोपी न तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, न ही गवाहों को डराएगा और ट्रायल कोर्ट में तय तारीखों पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत निरस्त की जा सकेगी।



